एफआर न्यूज. फतेहपुर | न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर जिला सीकर पीठासीन अधिकारी अजय कुमार पुनिया ने चैक बाउन्स के मामलो में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुये अभियुक्त कलपेश चौधरी पुत्र फिरका भाई सुरत गुजरात को धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त घोषित किया मामले 2019 से जुडे हुये है जब परिवादीया अंजू देवी पत्नि राजेन्द्र स्वामी निवासी माधोपुर तहसील लक्ष्मणगढ ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के दो परिवाद पेश किये। कोर्ट में सुनवाई के दौरान परिवादीया ने अपने परिवाद को साबित नही कर पाई और न्यायालय ने 11 नवंबर 2025 को परिवादीनी के बयान और दस्तावेजो का अवलोकन कर अभियुक्त कलपेश चौधरी को दोषमुक्त घोषित किया। अभियुक्त की ओर से एडवोकेट मोहम्मद ऐजाज ने पैरवी की।

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