असदुद्दीन ओवैसी ने SIR प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन(एआईएमआईएम) अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रक्रिया को किस तरह से किया जा रहा है, इस पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है। ओवैसी चाहते हैं कि उनकी याचिका पर SIR से जुड़े दूसरे मामलों के साथ सुनवाई की जाए। ओवैसी की ओर से पेश वकील निजामुद्दीन पाशा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया। उन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यह मामला रखा। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि ओवैसी की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए पहले से लिस्टेड इसी तरह के दूसरे मामलों के साथ शामिल किया जाए।
दूसरे मामलों के साथ सुना जा सकता है
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने ओवैसी की याचिका को लिस्ट करने के अनुरोध पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट यह देखेगी कि इस याचिका को एसआईआर से जुड़े दूसरे मामलों के साथ सुना जा सकता है या नहीं। हालांकि, अभी याचिका को गुरुवार की सुनवाई में शामिल किए जाने की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। मालूम हो कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की विशेष गहन जांच और पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। इसके तहत मतदाता सूची की जांच की जाती है और जरूरी बदलाव किए जाते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं।