12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, 5 युवकों की मौत का मामला
संभल। लगभग एक साल की कानूनी लड़ाई के बाद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) को बड़ी सफलता मिली है। अदालत ने 2024 के संभल हिंसा मामले में तत्कालीन संभल सर्किल ऑफिसर (सीओ) अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
गंभीर आरोप
यह मामला 2024 में संभल में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन और पांच युवकों की मौत के आरोप लगे थे। एपीसीआर ने इन घटनाओं को लेकर लगातार न्यायिक लड़ाई लड़ी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
जवाबदेही का संदेश
अदालत का यह आदेश इस बात का स्पष्ट संदेश है कि जवाबदेही को न तो दबाया जा सकता है, न टाला जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम है, बल्कि पुलिस जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल है।
एपीसीआर की प्रतिक्रिया
एपीसीआर ने इस आदेश को कानून के राज और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया है। संगठन ने कहा कि वह आगे भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा। यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत है जो न्याय की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे।
