जयपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 की नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की अदालत ने दिनेश शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद, बिना किसी आदेश के अपात्र उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की। न्यायालय ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब भी मांगा है।

याचिका का आधार

अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी 2024 को स्टेनोग्राफर पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की थी। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवारों की 20 प्रतिशत त्रुटियों को स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, यदि पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तो 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

विवाद का मुद्दा

याचिका में कहा गया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी की। पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद, बोर्ड ने पांच प्रतिशत की छूट दी और अपात्र उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल कर लिया। अब कर्मचारी चयन बोर्ड इसी चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां कर रहा है, जिसे अदालत ने अनुचित माना है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

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