चंडीगढ़ की जिला कोर्ट ने 7 साल पुराने चर्चित राजवीर सिंह उर्फ सोनू शाह हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित 5 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। दोषियों में शुभम उर्फ बिगनी, मंजीत उर्फ मोटा और राजन उर्फ जाट शामिल हैं। सजा का ऐलान 20 फरवरी को किया जाएगा। 28 सितंबर 2019 को बुडैल गांव स्थित कार्यालय में प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह की गोली मारकर हत्या की गई थी। करीब 14 राउंड फायरिंग हुई थी और दो लोग घायल हुए थे। चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद लॉरेंस सहित 8 लोगों पर चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल पाया। घायल गवाह जोगिंदर सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं हो सका और दूसरे गवाह परमिंदर की मृत्यु रिपोर्ट 19 जनवरी 2026 को प्राप्त होने पर उसका नाम गवाह सूची से हटा दिया गया। फैसले के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉरेंस ने आरोप लगाया कि उसे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और सलमान खान के बारे में सच उजागर करने की वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है।
