नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू जैसे डिजिटल मंचों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत की है। इन नियमों के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित प्लेटफॉर्म तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच तत्काल प्रभाव से बंद करें। मंत्रालय का कहना है कि इन मंचों पर प्रसारित की जा रही सामग्री सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक मर्यादा के मानकों के अनुरूप नहीं थी। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि इन प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री उपलब्ध थी, जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों पर। इसी आधार पर कड़ा कदम उठाया गया। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के अंतर्गत की गई है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और नैतिक मानकों की रक्षा के लिए ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल माध्यमों पर निगरानी आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को ऑनलाइन सामग्री को अधिक जिम्मेदार, सुरक्षित और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
