पटना | बिहार सरकार ने राज्य में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल वैध लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ही मीट की बिक्री की अनुमति होगी। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य के सभी नगर निकायों और शहरी क्षेत्रों में इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्गों से इस संबंध में शिकायतें मिली थीं। खासतौर पर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निकाय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
बिहार नगर निगम अधिनियम की धारा 345 के तहत मीट शॉप के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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