झोटवाड़ा में गोल्डन बेकरी चौराहा से संजय नगर चौराहा तक बने अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त; तीन सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश
फ्राइडे संवाद. जयपुर | राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सड़कों पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को विवादित सड़कों से सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश लियाकत अली खान की ओर से दायर कंटेम्प्ट पिटीशन (CCP-47/2026) की सुनवाई के दौरान दिया। जिसमें उन्होंने झोटवाड़ा 200 फीट रोड गोल्डन बेकरी तिराहा से संजय नगर चौराहा तक बने अवैध निर्माण के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखी थी।
सुनवाई के दौरान नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विद्याधर नगर जोन के उपायुक्त कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि विवादित सड़कों पर अभी भी अतिक्रमण मौजूद हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से कुछ प्लॉट धारकों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं।
कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को विवादित सड़कों से सभी अतिक्रमण तीन सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्लॉट या मकान के धारक के पास JDA अथवा नगर निगम द्वारा जारी पट्टा है, तो संबंधित प्लॉट/मकान को मुआवजा दिए बिना ध्वस्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई में अनुपालन रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026 को होगी।